परीक्षार्थियों ने कुछ सवालों के मॉडल आंसर पर आपत्ति जताई थी। जिसकी वजह से यह फैसला आया है।
आयोग द्वारा पूर्व मे जारी की गई मॉडल आंसर मे कुछ सवालों के जवाब सही होने के बावजूद के संशोधित मॉडल आंसर मे उन प्रश्नो को विलोप कर दिया गया बिना अंक प्रदान किए और कुछ नए उत्तर भी शामिल कर लिए गए जो पहले शामिल ही नहीं थे
हाईकोर्ट ने रिजल्ट को दी गई चुनौती के मसले पर एक एक्सपर्ट टीम गठित जांच करने का भी निर्देश दिया है।
15 दिन के भीतर एक्सपर्ट टीम को आपत्तियों को जांच कर नया रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया है
,अगर 15 दिन में जांच पूरी नहीं हो सकती है, तो 22 जून को होने वाली मेंस की परीक्षा को आगे टाल दिया जाएगा।